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आरटीआई आवेदन

प्रेषक:- सह  करदाता, मतदाता बस्तर, कांकेर के युवाएं.... प्रेषित:- 1:- बस्तर कमीश्नर जगदलपुर को कार्यवाही सूचनार्थ 2:- जिलाधिश कलेक्टर कोण्डागांव को कार्यवाही सूचनार्थ। 3:-जिला शिक्षाधिकारी कोण्डागांव को कार्यवाही सूचनार्थ 4:- राज्यपाल सिविल लाइंस रायपुर सूचनार्थ 5:- जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर उत्तर बस्तर कांकेर 6:- कलेक्टर कांकेर, बस स्टैंड के पास कांकेर  विषय:- अनुसूचित जनजाति, पांचवी अनुसूची एवं पेसा एक्ट कानून लागू क्षेत्रों के उच्च शिक्षा, शिक्षण संस्थाओं विद्यालयों विशेष धर्म की प्रतिमा स्थापित करने के कारण भारत के संविधान अनुच्छेद 28(1) मनमानी असंवैधानिक कार्य के संबंध में शिकायत पत्र। आईपीसी 1860 की सुसंगत धारा 21 के तहत उपरोक्त सभी लोक सेवक है। शिकायत का आधार:-  स्व महेश बघेल शासकीय दंडकारण्य कालेज केशकाल में सरस्वती की प्रतिमा; शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपालपटनम जिला बीजापुर, संयुक्त जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय कांकेर (आवक जावक), शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीधेसर, शासकीय महाविद्यालय सरोना(साल्हेभाट) अन्य उच्च शिक्षा विभागों में सरस्वती की मूर्ति बंद किय...

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अनुसूचित, अन्य परंपरागत वन निवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा सर्वोपरी होगी!, किसी भी लोक सेवक को ग्राम सभा के विधिक नियम को संशोधन करने का भी अधिकार नहीं है! ग्राम सभा में गांव में जितने भी भाई बिरादरी बैठे (रहते) है, उस गांव के निवासरत है। वहां सभी इस ग्राम सभा के ताकत एवं सदस्य होंगे, सभी के फैसलों पर ही ग्राम सभा में निर्णय होगा, कई लोग समाज को अभी तक यह भ्रम है! कि आदिवासियों के लिए ग्राम सभा है, ऐसा कहकर इसलिए इस भ्रम को दूर करें और अपनी ताकत खुद बनें और अपनी फैसला खुद ( स्वयं) ले!

बुद्धि का विकास

सरोना परिक्षेत्र नियमावली2019

मातृ शक्ति जागरूक

शिक्षा कि जूनून

मां [याया]

शिक्षा